इस स्टोरी में हमने section 194Q क्या हैं?, कब लागु होगी ओर किस Buyer पर लागु होगी इसके बारेमे विस्तार से बताया हैं |
Section 194Q क्या है ?
इस धारा (194Q) के अंतर्गत माल खरीदने वाला (Buyer) -माल बेचनेवाले (Saller) को भुक्तान करते समय भुक्तान का कुछ हिस्सा अपने पास रखके निर्धारित समय पे सरकार को जमा करवाएगा |
(१) TDS Section 194Q कबसे लागु होगी ?
उत्तर :- TDS (Tax Deducted At Source ) धारा 194Q 01 जुलाई 2021 से लागु होगी |
(२) ये धारा (194Q) किस पर लागु होगी ?
उत्तर :- ये धारा उन सब पर लागु होगी जिनकी पिछले साल की Total Sale या Gross Receipt या टर्नओवर 10 Crore से ज्यादा हो |
(२.१) ये धारा किस पर लागु नहीं होगी ?
उत्तर :- यदि किसी का टर्नओवर या Gross Receipt या Total Sale 10 करोड़ से कम है तो उस पर ये धारा लागु नहीं होगी |
(३) TDS की धारा 194Q किस व्यव्हार (Transaction) पर लागु होगी ?
उत्तर :- ये धारा माल खरीदने (Goods Purchase के Against में Payment) के भुक्तान पर लागु होगी |
(४) ये धारा कितने रूपये तक के भुक्तान पर लागु नहीं होगी ?
उत्तर :- यदि आप किसी को एक साल में माल के भुगतान के रूप में 50 लाख रुपये या उससे कम दे रहे हैं तो उस व्यव्हार पर ये धारा लागू नही होगी l
(५) क्या ये धारा माल के Advance Payment पर भी लागु होगी ?
उत्तर :- हाँ | ये धारा 194Q माल का Payment Advance में किया गया हो तो भी लागु होगी |
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